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Saturday, October 9, 2021

आर्यन, अरबाज और मुनमुन की जमानत याचिका कैसे हुई खारिज, पढ़े मैजिस्ट्रेट का फैसला

ड्रग्स केस (Drugs Case) में फंसे () सहित 8 लोग इस समय जेल में हैं। शुक्रवार को आर्यन खान, और की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट आरएम नेर्लिकर ने कहा कि उनका कोर्ट ऐसे मामलों में जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकता जिनमें के तहत 3 साल या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है। अब आर्यन वह अन्य आरोपी सेशंस कोर्ट में अपनी जमानत याचिका की सुनवाई करेंगे। अडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर की 15 पेज की कॉपी में लिखा है, 'ऐसे मामलों में जमानत याचिकाओं की सुनवाई करना इस कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।' उन्होंने यह फैसला उन्होंने एनडीपीएस ऐक्ट की धारा 36ए के आधार पर दिया था। ऐसे मामलों में स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में ही सुनवाई हो सकती है। इसके बाद आर्यन, अरबाज और मुनमुन सहित सभी 8 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। अभी तक नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो () ने इस मामले में कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर ड्रग्स का इस्तेमाल करने और खरीद-फरोख्त करने के आरोप लगाए गए हैं। का कहना है कि कुछ आरोपियों के पास से छापेमारी में ड्रग्स भी बरामद किया गया है। ऐसे मामलों में अगर आरोप साबित होता है तो 3 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है। आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए अडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में सुनवाई की शक्ति सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है, इसलिए आरोपियों द्वारा दी गई जमानत अर्जी पर यह कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता है। इसलिए इन जमानत याचिकाओं को खारिज किया जाता है। अपनी दलील में एनसीबी की तरफ से पेश हुए अडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने भी यही कहा था कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट के पास इन याचिकाओं की सुनवाई करने का अधिकार ही नहीं है। इस बीच शनिवार को अचित कुमार नाम के आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अचित कुमार को आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट के बयानों के आधार पर एनसीबी ने हिरासत में लिया था। एनसीबी का दावा है कि अचित कुमार ही इन दोनों (आर्यन और अरबाज) को ड्रग्स सप्लाई करता था।


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