क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में गिरफ्तार आर्यन खान (Aryan Khan) की जमानत पर बुधवार को सेशंस कोर्ट में सुनवाई हुई। आर्यन खान की ओर से वकील अमित देसाई ने पैरवी की और पक्ष में तमाम दलीलें रखीं, बावजूद इसके सुनवाई गुरुवार यानी 14 अक्टूबर के लिए टाल दी गई। आज 12 बजे इस मामले पर सुनवाई होगी। तब पता चलेगा कि आर्यन खान को बेल मिलती है या फिर वह जेल जाते हैं। बता दें कि कोर्ट में आर्यन खान की तरफ से वकील अमित देसाई () और सतीश मानशिंदे (Satish Maneshinde) मौजूद थे। वहीं NCB के लिए स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर एएम चिमालकर और अद्वैत सेठना ने पैरवी की। जिरह के दौरान अडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह की ओर से आर्यन पर 'इंटरनैशनल ड्रग्स तस्करी' के आरोप लगाए गए। पढ़ें: उन्होंने कोर्ट में कहा, 'पूरा देश मादक पदार्थों की तस्करी और सेवन से चिंतित है। यह समाज में एक गंभीर अपराध है। आए दिन पार्टियां दी जाती हैं, ड्रग्स का सेवन किया जाता है और इसमें कॉलेज के स्टूडेंट्स भी शामिल होते हैं। यह न केवल आर्थिक मामलों को प्रभावित कर रहा है बल्कि अन्यथा भी, हम मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल गिरोह से चिंतित हैं।' अनिल सिंह ने यह भी कहा कि आर्यन के मोबाइल से जो चैट्स बरामद हुए हैं, उसमें विदेशी नागरिक से बातचीत भी शामिल है। दोनों के बीच बड़ी मात्रा में ड्रग्स की खरीद को लेकर बात हो रही है। ऐसे में यह अंदेशा जाहिर होता है कि आर्यन इंटरनैशनल ड्रग तस्करी में शामिल हो सकते हैं। वहीं आर्यन के वकील अमित देसाई ने ड्रग्स की इंटरनैशनल तस्करी के आरोपों को बेतुका बताया। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की ओर से आर्यन पर 'इंटरनैशनल ड्रग्स तस्करी के आरोप लगाए गए हैं। यह पूरी तरह से बेतुकी बात है। उन्होंने आर्यन की जमानत के लिए तमाम तरह की दलीलें दीं। उन्होंने कहा कि आर्यन के पास से कोई ड्रग्स नहीं निकला और अब तक सिर्फ तीन लोगों से ही जब्ती हुई है। मर्चेंट से जो मात्रा बरामद हुई, वह बहुत छोटी है, लेकिन आर्यन के पास से कुछ नहीं निकला। अमित देसाई ने कोर्ट में एक चार्ट प्रेजेंट किया जिसमें यह दिखाया गया कि आर्यन को कैसे गिरफ्तार किया गया था। देसाई ने कोर्ट में अगस्त के डिसिल्वा मामले का हवाला दिया।
from Entertainment News in Hindi, Latest Bollywood Movies News, मनोरंजन न्यूज़, बॉलीवुड मूवी न्यूज़ | Navbharat Times https://ift.tt/3FIdCJf
No comments:
Post a Comment