बॉलिवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान () के बेटे में आरोपी हैं। मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद हैं। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेजा है। सहित 8 लोगों को 2 अक्टूबर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने मुंबई से गोवा जा रही क्रूज से हिरासत में लिया था। एनसीबी का दावा है कि क्रूज पर रेव पार्टी () चल रही थी। आर्यन खान के पास से एनसीबी को कोई ड्रग्स तो नहीं मिला है। लेकिन उनके साथ गिरफ्तार हुए उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा जैसे आरोपियों के पास से ड्रग्स बरामद हुए हैं। एनसीबी से पूछताछ में आर्यन ने यह कबूल किया है कि उन्होंने चरस का सेवन किया था। बहरहाल, आर्यन की गिरफ्तारी से लेकर अब तक कोर्ट में 5 बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन सतीश मानशिंदे (Satish Manshinde) जैसे दिग्गज वकील भी उन्हें जमानत (Aryan Khan Bail Plea) नहीं दिलवा पा रहे हैं। आइए, सिलसिलेवार समझते हैं कि कोर्ट में तब से अब तक क्या-क्या हुआ है- 3 अक्टूबर: एनसीबी की रिमांडएनसीबी ने 2 अक्टूबर को आर्यन समेत 8 लोगों को हिरासत में लिया। 3 अक्टूबर को पहले आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को गिरफ्तार किया गया। जबकि देर शाम बाकी 5 आरोपियों को भी अरेस्ट कर लिया गया। एनसीबी ने आर्यन, अरबाज और मुनमुन को मजिस्ट्रेट आरके राजभोसाले के हॉलिडे कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों को एक दिन की एनसीबी रिमांड में भेज दिया गया। 4 अक्टूबर: एनसीबी को मिली 3 दिनों की रिमांडचार अक्टूबर को किला कोर्ट में एक दिन की रिमांड खत्म होने पर फिर सुनवाई हुई है। इस बार कोर्ट ने आर्यन खान समेत अरबाज और मुनमुन की एनसीबी रिमांड तीन दिन और बढ़ा दी। कोर्ट ने माना कि एनडीपीएस की जिन धाराओं में केस दर्ज है वह जमानती हैं। लेकिन एनसीबी की जांच में दूसरे सह-आरोपियों के पास से ड्रग्स मिले हैं। ऐसे में जांच को ध्यान में रखते हुए कस्टडी 7 अक्टूबर तक बढ़ाई जाती है। 7 अक्टूबर: कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजाएनसीबी ने कोर्ट में आर्यन सहित सभी 8 आरोपियों की रिमांड बढ़ाने की मांग की। कोर्ट ने कहा कि बिना कारण इनको अब एनसीबी की रिमांड में रखना गलत होगा। एनसीबी को हिरासत में पूछताछ के लिए काफी समय दिया गया। इसलिए अब आर्यन खान समेत सभी आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरास में भेजा जाता है। अब क्योंकि शाम के 6 बज गए हैं और जेल प्रशासन बिना कोविड रिपोर्ट के इन आरोपियों को जेल में बंद नहीं करेंगे, इसलिए एनसीबी के लॉकअप में ही इन्हें एक रात के लिए कस्टडी में रखा जा सकता है। 8 अक्टूबर: किला कोर्ट से आर्यन की जमानत खारिजकिला कोर्ट में आर्यन खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई शुरू हुई। करीब 5 घंटों की बहस के बाद कोर्ट ने यह माना कि आर्यन खान को मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत दी ही नहीं जा सकती है। कोर्ट ने जमानत याचिका को मेंटेनेबल नहीं मानते हुए उसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। 11 अक्टूबर: NCB को मिला जवाब देने के लिए 2 दिनों का वक्त आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा और बाकी आरोपियों की जमानत याचिका पर स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। एनसीबी ने आरोपियों की जमानत याचिका पर अपना जवाब तैयार नहीं किया। कोर्ट ने 13 अक्टूबर की सुबह तक जवाब दाखिल करने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि उसी दिन दोपहर बाद 2:45 बजे मामले में सुनवाई की जाएगी।
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